दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. सीबीआई को जब ये लगता है कि कोई आरोपी देश छोड़कर भाग सकता है तब लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है. इसके बाद वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते है.
क्या है लुकआउट नोटिस?
यह सुनिश्चित करने के लिए एक लुक आउट सर्कुलर (LoC) जारी किया जाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फरार या वांछित व्यक्ति ना छोड़ सके यह ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर आप्रवासन शाखा द्वारा उपयोग किया जाता है.
कुछ मामलों में, पुलिस देश के बाहर किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है. एलओसी को लेकर शख्स इस सर्कुलर को चुनौती दे सकता है और अदालत से राहत प्राप्त कर सकता है. लुक आउट के तहत-
आरोपी के देश छोड़ने पर पाबंदी लग जाती है
इमिग्रेशन चेक प्वॉइंट, सी पोर्ट के लिए होता है
देश छोड़ने की कोशिश में गिरफ्तारी संभव
जांच एजेंसिया लुकऑउट नोटिस जारी करती हैं
ज्यादातर ईडी ,सीबीआई नोटिस जारी करती है
सिसोदिया का ट्वीट
मनीष सिसोदिया ने इस लुक आउट नोटिस पर ट्वीट कर कहा, ‘आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा. ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?’