बेंगलुरु| कर्नाटक के बेंगलुरु कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. दरअसल, कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी. फिल्म केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियो बनाए हैं, उनमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया गया है.
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल उन वीडियो को हटाया जाए, जिनमें केजीएफ के गानों का इस्तेमाल हुआ है. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है.
एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने केजीएफ-2 के गानों के कॉपीराइट हिंदी में हासिल करने के लिए काफी पैसा दिया है. म्यूजिक कंपनी ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की तरफ से किये गए ये गैरकानूनी कार्य घोर अवेहलना को दर्शाते हैं. वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर बयान जारी किया है.
कांग्रेस की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि हमें सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश के बारे में पता चले. हमें अदालत की कार्यवाही से न तो अवगत कराया गया और न ही उपस्थित किया गया. आदेश की कोई कॉपी भी प्राप्त नहीं हुई है. हम अपने निपटान में सभी कानूनी उपायों का अनुसरण कर रहे हैं.