अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 आरोपी ताहव्वर राना की प्रत्यर्पण रोकने की याचिका खारिज की

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी ताहव्वर राना की भारत प्रत्यर्पण पर स्थगन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। राना, जो कनाडा के नागरिक हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं, ने भारत में यातना मिलने का डर जताते हुए अपनी याचिका दायर की थी। हालांकि, अमेरिकी कोर्ट ने उनकी याचिका अस्वीकार कर दी, जिससे उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी।

राना को 2008 में हुए मुंबई हमले में कथित रूप से शामिल होने और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने का आरोपी माना जाता है।भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग के तहत, राना की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान इस प्रत्यर्पण को स्वीकृति दी थी।

राना और उनके सहयोगी डेविड हेडली ने 2008 के मुंबई हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। राना को आतंकवादी साजिशों में मदद करने का दोषी पाया गया और उन्हें 2013 में सजा सुनाई गई। अब, भारत में राना का मुकदमा चलेगा।रे गए थे।

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