सुप्रीम कोर्ट का हाथरस भगदड़ की जांच वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार, 121 लोगों की हुई थी मौत

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। 2 जुलाई को हुई इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी।

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों से निपटने के लिए सशक्त न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह अपनी याचिका लेकर उच्च न्यायालय जाए।

भगदड़ और अनियंत्रितता के दौरान सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में हुए साकार विश्वहरि बाबा के सत्संग से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करते हुए, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस कांड में छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े चार पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं।

ये सभी अभियुक्त सेवादार हैं और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उप्र सरकार ने इस मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत उपाय अपनाए हैं और दोषियों को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राम लडैते यादव (मैनपुरी), मंजू यादव (हाथरस), उपेंद्र सिंह यादव (फिरोजाबाद), मंजू देवी यादव (हाथरस), मेघ सिंह (हाथरस) और मुकेश कुमार (हाथरस) शामिल हैं। ये सभी सेवादार हैं।

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