सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को आगामी 5 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होना होगा. कोर्ट ने माल्या की उपस्थिति के लिए दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया है. साथ ही सुप्रीमकोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश भी दिए हैं कि वो विजय माल्या की हाजिरी सुनिश्चित कराए.
गौरतलब है कि किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. सोमवार को अदालत ने माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किए थे. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था.
कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या ने अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कराई थी, जिस पर जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने 27 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज ये याचिका खारिज कर दी गई.
27 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने बताया था कि विजय माल्या के खिलाफ दो बड़े आरोप हैं, जिसमें पहला है कि उसने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया. दूसरा संपत्तियों को गलत तरीके से छिपाने की कोशिश की. इस मामले में अदालत ने जून में अपनी रजिस्ट्री को यह बताने के लिए कहा था कि बीते तीन साल में माल्या की पुनर्विचार याचिका को संबंधित अदालत के समक्ष सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने रजिस्ट्री को बीते तीन साल में याचिका से संबंधित फाइल को देखने वाले अधिकारियों के नामों समेत सभी जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा था.
9 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है. शीर्ष अदालत ने 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह की याचिका पर वो आदेश दिया था. याचिका में कहा गया था कि माल्या ने कथित रूप से विभिन्न न्यायिक आदेशों का ‘खुलेआम उल्लंघन’ कर ब्रिटिश कंपनी डियाजियो से प्राप्त चार करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे.
Supreme Court directs fugitive businessman Vijay Mallya to be present in person before it on October 5 at 2 pm and directs Ministry of Home Affairs to ensure his presence in the courtroom on that day. pic.twitter.com/SEAzkoiJZb
— ANI (@ANI) August 31, 2020