गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस पर बढ़ाया बैन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगे बैन को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. इसकी घोषणा मंगलवार को की गई. नया बैन 10 जुलाई 2024 से लागू होगा. इसमें सिख्स फॉर जस्टिस को गैरकानूनी बैन बताया गया है.

सिख्स फॉर जस्टिस संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहा है. इसके नेता अमेरिका, कनाडा जैसे पश्चिमी देशों में बैठे हैं. यह संगठन भारत में हिंसा, उपद्रव और अलगाववाद फैलाने में लगा हुआ है. सिख्स फॉर जस्टिस से राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा को देखते हुए भारत सरकार ने यह कार्रवाई की है.

सिख्स फॉर जस्टिस अलगाववादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने वाली गतिविधियों में संलिप्तता के कारण जांच के दायरे में रहा है. इस संगठन से भारत के सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता को खतरा था, जिसके चलते प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है.

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