जम्मू के एलजी को मिलेंगी दिल्ली जैसी बड़ी शक्तियां, केंद्र सरकार ने जोड़ीं नई धाराएं

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दी दिल्ली जैसी संवैधानिक अधिकार देने की कवायद शुरू कर दी है. दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब ​प्रशासनिक शक्तियां देने की तैयारी है.

यहां पर ट्रांसफर और पोस्टिंग एलजी की अनुमति के बिना नहीं हो पाएगी. गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है. इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने का प्रावधान है. इसमें नई धाराएं जोड़ी गई हैं.

आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हो पाए हैं. मगर जब भी यहां पर सरकार का गठन होगा तब सबसे अधिक शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी. ये शक्तियां ऐसी ही हैं, जैसे दिल्ली के एलजी के पास होती है.

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