इस्लामाबाद|….. इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार (27 जून) को पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी.
इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी जेल में ही रहेंगे. अप्रैल 2022 में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई आरोप लगे हैं.
Iddat Case: इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज
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