पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बाबा राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब उम्रकैद से राहत मिल गई है।
गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है। इस निर्णय का हम भी बहुत स्वागत करते हैं और यह न्यायिक प्रक्रिया की निष्कर्षता को दर्शाता है।
दरअसल उम्र कैद की सजा के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने उसकी अपील पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है।