आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। पिछले 3 मई को, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने जारी किए गए बयान में कहा था कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे चुनाव प्रचार में सक्रिय भाग ले सकें।
केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दोनों अपनी दलीलों को समर्थित कर रहे हैं। सिंघवी का मानना है कि कोई सबूत मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। उनके अनुसार जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।
वहीं एसवी राजू का कहना है कि गिरफ्तारी का फैसला न केवल जांच अधिकारियों के द्वारा किया गया था, बल्कि एक स्पेशल जज भी इसका फैसला लिया था।