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दिल्ली: आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, कार्यालय खाली करने की समयसीमा बढ़ाई

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सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्य स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 4 मार्च को सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था।

समयसीमा खत्म होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने अपने कार्यालय के खाली करने की मांग को विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखा।

आज न्यायिक पीठ ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का विवेचन करते हुए फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने समयसीमा को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया। इस निर्णय के अनुसार, अब आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक या उससे पहले 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत से अपना कब्जा छोड़ना होगा। यह फैसला स्पष्ट करता है कि यह अंतिम मौका है और आम आदमी पार्टी को अपने कब्जे को छोड़ने का समय दिया गया है।

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