दिल्ली: केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगी रोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की है। ईडी की याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है।

यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का है, जिसमें केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद मामले की सुनवाई जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

ईडी दावा कर रहा है कि उसे अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं मिला है, इसलिए निचली अदालत के जमानत फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी है कि उन्हें अदालत के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

हाईकोर्ट के बाद की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को वह समय पर लागू नहीं करेगा जब तक वह ED की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता, जो केजरीवाल के जमानत पर चुनौती प्रस्तुत करती है।

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