अरविंद केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को निचली अदालत द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी. यानी कि केजरीवाल जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.”

निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून, 2024) को ही आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी. ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है.

मुख्य समाचार

राशिफल 19-12-2024: आज गुरुवार को क्या कहते आपके सितारे, जानिए

मेष (Aries):आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नए...

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता: सीएम धामी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड...

मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में पलटी नाव, 13 लोगों की मौत-कई लापता

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास यात्रियों से भरी...

Topics

More

    मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में पलटी नाव, 13 लोगों की मौत-कई लापता

    महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास यात्रियों से भरी...

    राशिफल 19-12-2024: आज गुरुवार को क्या कहते आपके सितारे, जानिए

    मेष (Aries):आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नए...

    दिल्ली: एजजी वी के सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, किया ये आग्रह

    दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी...

    Related Articles