दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान बजरंग पुनिया के निलंबन पर राहत देने से किया इनकार, नाडा से मांगा जवाब

बुधवार को उच्च न्यायालय ने पहलवान बजरंग पूनिया के निलंबन पर राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने पूनिया की निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर नाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। पूनिया के वकील ने अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया था, लेकिन न्यायालय ने इस पर कोई निर्देश देने से मना कर दिया।

वकील ने अदालत को बताया कि पहलवान बजरंग पूनिया ने कभी भी नमूना देने से मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने नाडा अधिकारियों से पिछले ड्रग परीक्षणों में एक्सपायर किट के उपयोग की शिकायतों के समाधान के लिए अपडेट मांगा था।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि पूनिया आज भी नमूना देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यदि वह आगामी सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाते, तो यह उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका होगा। पीठ ने याचिका में अंतरिम राहत देने की कोई दलील नहीं देखी। इस बीच, नाडा की ओर से पेश वकील ने बताया कि एक पैनल पहले ही गठित किया जा चुका है जो मामले की अंतिम सुनवाई करेगा।

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