केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बने रहेंगे मुख्यमंत्री, जनहित याचिका खारिज

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उन्हे मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई थी, वह आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हो गया है। सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी।

साथ ही याचिकाकर्ता ने मांग की कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव से यह बताने को कहा जाए कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर किस अधिकार के तहत बने हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की। उसमें मैंने कई पहलूओं को बताया। उन्होंने कहा कि पहला पहलू गोपनीयता का है। दूसरा जब वह कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे, मसलन पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकते

मुख्य समाचार

CT 2025: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई धूल-6 विकेट से हराया, कोहली का शतक

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को...

मध्य प्रदेश: पीएम मोदी ने छतरपुर में रखी बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के...

राष्ट्रीय खेलों पर देश ने सुनी पीएम के ’मन की बात’

रविवार को 38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और...

Topics

More

    CT 2025: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई धूल-6 विकेट से हराया, कोहली का शतक

    चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को...

    राष्ट्रीय खेलों पर देश ने सुनी पीएम के ’मन की बात’

    रविवार को 38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और...

    Related Articles