दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चार साल के लिए पुनर्मूल्यांकन की मांग थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है
बता दे कि यह एक अहम निर्णय है, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने 2014 से 2017 वर्ष बीच के करों के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को भी खारिज किया था।