दिल्ली| साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में समन जारी किया है। नखुआ ने आरोप लगाया है कि राठी ने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” तरीके से ट्रोल किया था।
बता दे की 19 जुलाई को पारित इस आदेश में न्यायालय ने राठी को नोटिस भी जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित की है। इस आदेश के तहत, न्यायालय ने नखुआ की याचिका पर अंतरिम राहत की भी व्यवस्था की है।
7 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका शीर्षक था “माई रिप्लाई टू गोडी यू ट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी”। इस वीडियो में, भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता, नखुआ ने आरोप लगाया कि राठी ने उन्हें ‘हिंसक और अपमानजनक ट्रोल’ का हिस्सा बताया। नखुआ के वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने अदालत में पेश होकर यह तर्क दिया कि ये आरोप बिना किसी ‘तर्क या कारण’ के हैं और इससे नखुआ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
बता दे की ध्रुव राठी मशहूर यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पर उनके 23 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ध्रुव राठी सोशल, पॉलिटिकल और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। वह अक्सर अपनी इन्हीं वीडियोज को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके वीडियो काफी वायरल होते हैं। कुछ लोग उनपर एकतरफा वीडियो बनाने का भी आरोप लगाते हैं।