दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को ईडी को नोटिस जारी किया है। यह याचिका आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम और नियमित जमानत की मांग के लिए दायर की गई थी। कोर्ट के इस कदम से केजरीवाल की कानूनी स्थिति में एक नया मोड़ आ गया है, जिससे इस मामले की सुनवाई और आगे बढ़ेगी। ईडी को अब इस नोटिस का जवाब देना होगा और अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि वे शनिवार तक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो अर्जियां दाखिल की हैं। पहली अर्जी में उन्होंने नियमित जमानत की मांग की है, जबकि दूसरी अर्जी में सात दिनों की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई है।
न्यायालय ने इन अर्जियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई एक जून को दोपहर दो बजे निर्धारित की है। वर्तमान में, केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर हैं, जो एक जून तक वैध है।