दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद उन्हें अंतरिम आदेश पारित करने के लिए किसी भी सुचारू अनुमति से इनकार कर दिया।
प्रवर्तन निदेशायल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड पर सुनवाई के दौरान सात दिन की रिमांड की मांग की। ईडी के एएसजी एसवी राजू ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं और उन्होंने जवाब देने से बचाव किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर गोलमोल कर रहे हैं।