दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर निचली अदालत की कार्यवाही पोस्ट करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और अन्य संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है।
इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वह वीडियो हटाने का आदेश दिया है जिसमें वे कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस निर्णय से केजरीवाल परिवार के लिए कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था, उस समय का वीडियो वायरल हो गया था। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य व्यक्तिगत उत्तरदाताओं को पोस्ट हटाने का निर्देश दिया, जिससे सोशल मीडिया कंपनियों को वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश मिला। अब अदालत ने इस मामले को 9 जुलाई को सूचीबद्ध किया है और इसे गंभीरता से लेने के संकेत भी दिए है।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अपलोड की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिपोस्ट की थी। सिंह ने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021 के तहत कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किए गए आदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना एक न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।