दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और संबंधित विभाग को उनके स्वास्थ्य के संबंध में उचित निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दिया है, जिसके तहत उन्हें 19 जून तक हिरासत में रहना होगा। आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।
इसके साथ ही, कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मेडिकल कारणों का हवाला देकर जमानत की मांग की थी। इस दौरान, कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए हैं।