कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बंगाल को निर्देश दिया। शेख शाहजहां की हिरासत शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को ढाई घंटे से अधिक समय के इंतजार के बाद खाली हाथ निकलना पड़ा। उन्हें सूचित किया गया कि राज्य ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और शाहजहां को नहीं सौंपा जा सकता था|
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बंगाल सरकार के पुलिसकर्मियों को ईडी अधिकारियों पर पांच जनवरी को हुए हमले से संबंधित सभी प्राथमिकी सीबीआई को उसी समय तक सीबीआई को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया|