दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दी है.
जांच एजेंसी ने 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण किया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है.
बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. सीएम केजरीवाल ईडी और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं. केजरीवाल ने कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली शराब घोटाला में अपनी संलिप्तता से इनकार करते रहे हैं. आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि सीएम केजरीवाल को इस मामले में फंसाया गया है.