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कौशल विकास निगम घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को मिली नियमित जमानत

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अमरावती| सोमवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी. अदालत ने नायडू की चार सप्ताह की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया और पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी (नायडू) को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता (नायडू) को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है.’’

हालांकि, कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने या सार्वजनिक रैलियों तथा बैठकों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने से परहेज करने जैसी अंतरिम जमानत की शर्तें 28 नवंबर तक लागू रहेंगी. उच्च न्यायालय ने कहा कि 29 नवंबर से इन शर्तों में ढील दी जाएगी. इसके अलावा, अदालत ने नायडू को अपनी चिकित्सा रिपोर्ट राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा में विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.

इससे पहले, 16 नवंबर को इस मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) पी सुधाकर रेड्डी और नायडू की ओर से वकील सिद्दार्थ लूथरा की लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

नायडू की हाल में हैदराबाद के एलवी प्रसाद अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई. उन्हें नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है.

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