नैनीताल| उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर हल्द्वानी के गौलापार में कोर्ट की शिफ्टिंग को खारिज कर दिया है. मतलब अब हाईकोर्ट गौलापार में शिफ्ट नहीं होगा.
इस मामले में अधिवक्ताओं सहित वादकारियों से राय मांगी गई. राय देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा. वहीं, अखबारों में विज्ञापन देकर भी इनसे राय मांगी जाएगी. शहर और स्थान के चयन को समिति गठित की गई.
कोई ऐसा स्थान सुझाने को कहा जहां पचास जजों के कोर्ट और आवास सहित 7000 अधिवक्ता चैंबर्स और चिकित्सा व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकें.