नैनीताल| मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है.
उन पर आरोप है कि वह 21 दिसंबर 2020 को मसूरी कैम्प कोर्ट को अपनी आधिकारिक कार की जगह केवल कृष्ण सोइन नाम के व्यक्ति की ऑडी कार पर जिला न्यायाधीश का बोर्ड लगाकर गए.
बताया गया है कि ऑडी कार के मालिक के लिए देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 व 120बी के तहत आरोपित है और मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट न में याचिका दायर की गई है.
हाईकोर्ट ने इस कृत्य को उत्तराखंड सरकारी जनसेवक रूल्स 2002 के नियम संख्या 3 1, 32 व 30 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर जिला न्यायाधीश रुद्रप्रयाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है. इस दौरान वह पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन भी नहीं छोड़ सकेंगे.