उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को पहले कुंभ मेले और अब चारधाम को अनुमति देने के लिए फटकार लगाई और कहा कि ‘जाओ और देखो कि क्या हो रहा है’.
बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड गाइडलाइंस के तहत चारधाम यात्रा की इजाजत दी है.
चारधाम यात्रा इसी महीने से शुरू होने जा रही है. इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री की यात्रा की जाती है. इसमें लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं. इस साल के लिए पवित्र धार्मिक स्थलों के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है.
चारधाम यात्रा के संदर्भ में सरकार ने कहा था कि हर एक श्रद्धालु को गाइडलाइंस का पालन करना होगा. हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया था. विपक्ष का कहना था कि उत्तराखंड सरकार लोगों की जान से खेल रही है.
हाईकोर्ट कोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है. अदालत ने कहा कि कोविड टेस्ट की लगातार घटती संख्या बताती है कि राज्य सरकार खुद को और लोगों को धोखे में रख रही है.
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो से लग रहा है कि कपटोद्घाटन के दौरान चारधाम में पुजारियों की भीड़ थी और एसओपी का पालन नहीं हो रहा है.