देहरादून| उत्तराखंड सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाने को लेकर जरूरी एसओपी जारी कर दी है. नियम शर्तों के साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफलाइन क्लास संचालित कर सकेंगे.
इसमें लास्ट सेमेस्टर के बच्चों को जिनकी थ्योरी रह गई है उनके लिए ही ऑफलाइन क्लास संचालित करने की परमिशन है. वहीं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ऑनलाइन और थ्योरी की अनिवार्यता वाले स्टूडेंट्स को ही कॉलेज आने की इजाजत रहेगी. साथ ही अलग-अलग शिफ्ट में कॉलेज को संचालित करना होगा.
सरकार द्वारा जारी नियम के मुताबिक, 6 फीट की दूरी क्लास पर बैठने के लिए कॉलेज प्रबंधन को इंतजाम करना होगा. इसके अलावा बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आरपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा.
साथ ही सभी स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स के परमिशन लेटर जरूरी है जिसमें कॉलेज आने की सहमति दी गई हो. जिनके पास लेटर होगा उन्हीं बच्चों को कॉलेज आने की परमिशन होगी.
नियमों का सख्ती से करना होगा पालन
सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस को उसी तरीके से जारी रखा जा सके और कोशिश यही हो कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की जाए. हालांकि 15 दिसंबर से प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऑफलाइन क्लास संचालित की जाने की परमिशन दे दी गई है.
समय-समय पर कॉलेज में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी. क्लास से पहले और क्लास के बाद सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना अनिवार्य रहेगा. हर बच्चे को बिना मास्क के क्लास अटेंड नहीं करने दी जाएगी. किसी भी टीचर, छात्र या स्टाफ मेंबर को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत होने पर प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया जाएगा.