बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना वायरस का आंकड़ा 200 पहुंचा. इसके साथ ही बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 30 अप्रैल तक के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है.
नई एसओपी के तहत शासन ने होली, महाकुंभ आदि को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु सख्त फैसले लेने को कहा गया है.
इसके अलावा बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की वापसी के संकेत दिए गए हैं. उत्तराखंड में केवल मसूरी में ही कंटेनमेंट जोन है.
नई एसओपी में शासन ने कहा है कि जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर कनटेनमेंट जोन बनाए और सख्ती से नियमों का पालन कराए.
इसके साथ ही टीकाकरण अभियान को तेज करने, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को खोजने आदि पर भी जोर दिया गया है. शासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, हाथों को साबुन से धोने जैसे नियमों का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाए.
अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित न होने देने, मेले आदि के लिए अनुमति पर बैन लगाया हुआ है. हालांकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा.