केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. उत्तराखंड में अनलॉक-5 की प्रक्रिया जोरों-शोरों से चल रही है.
केंद्र के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन में छोड़ कर लगभग सभी सेवाओं को अनलॉक-5 में बहाल कर दिया गया है.
आज से राज्य में अनलॉक-5 की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-5 के लिए सभी दिशा-निर्देश के साथ गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका पालन करना राज्य के सभी लोगों के लिए अनिवार्य है.
केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के लगभग सभी बिंदुओं को इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है.
मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनलॉक- 5 आने वाले 15 अक्टूबर से प्रदेश में लागू होगा.
मगर लॉकडाउन-5 के तहत बहाल होने वाली सुविधाएं कंटेनमेंट जोन के अंदर लागू नहीं होंगी.
याद रखें कि कंटेनमेंट जोन के अंदर आने वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राहत नहीं मिलेगी और वहां वैसी ही सख्ती जारी रहेगी, जैसी चलती आ रही है.
चलिए अब आपको एक-एक करके गाइडलाइन के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि राज्य में अनलॉक-5 के तहत कौन-सी सेवाएं हैं जिनको सरकार द्वारा बहाल कर दिया गया है.
आने वाले 15 अक्टूबर से राज्य के सिनेमा हॉल स्थित सभी मल्टीप्लेक्स को खोलने की भी इजाजत होगी. बता दें कि यह सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम करेंगे.
यहां पर आने लोगों की संख्या आधी होगी अर्थात आधी सीटें खाली रहेंगी. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
कोचिंग इंस्टिट्यूट की बात करें तो राज्य के कोचिंग इंस्टिट्यूट केवल डीएम की अनुमति से ही खुल सकते हैं. इसी के साथ केवल एकैडमिक एवं प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट को ही खोलने की अनुमति मिलेगी.
यह इंस्टिट्यूट्स एवं कोचिंग वालों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि वे काफी समय से सरकार से कोचिंग इंस्टिट्यूट खोलने की गुहार लगा रहे थे.
प्रदेश में स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति मिल गई है. मगर केवल खिलाड़ी ही स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर सकते हैं.
प्रदेश में आने वाले लोगों की लिमिट को वैसे ही खत्म कर दिया गया था मगर अब हर तरीके की पाबंदी को भी हटा दिया गया है.
अर्थात अगर आप उत्तराखंड आना चाहते हैं तो केवल स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. बाकी किसी भी तरह की कोरोना रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है.
मनोरंजन पार्क को खोलने के लिए भी राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है. शादी विवाह के धार्मिक आयोजन के लिए 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिल चुकी है.