कोरोना महामारी में उद्योगों को चालू रखने के लिए कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूरी है. उत्तराखंड सरकार ने उद्योगों को पैसे देकर कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की वैकल्पिक व्यवस्था दी है. जिसमें प्रति व्यक्ति स्पूतनिक वी के दो टीके लगाने के लिए 2500 रुपये का भुगतान करना होगा.
इसके लिए उद्योगों पर किसी तरह का दबाव नहीं है. सरकार के पास वैक्सीन की कमी है. जिससे उद्योगों के पास भुगतान के आधार पर कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का विकल्प दिया गया है. जिससे उद्योगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके. राज्य औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम (सिडकुल) ने इस संबंध में औद्योगिक संगठनों को पत्र जारी किया है.
वहीं, औद्योगिक संगठनों का कहना है कि उद्योगों को चालू रखने के लिए कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जरूरत है. सरकार ने उद्योगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दी है.
सिडकुल के प्रबंध निदेशक सविन बंसल की ओर से जारी पत्र में औद्योगिक संगठनों को सुझाव दिया गया कि जो उद्योग इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के टीकाकरण में रूचि रखते हैं तो वे एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची दें.
एक बार उद्योगों की ओर से टीकाकरण का सहमति प्रारूप जमा करने के बाद उद्योगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो टीके लिए 2500 रुपये की राशि जमा करनी होगी. सिडकुल की ओर से सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि उद्योगों के साथ समन्वय बनाएं.