उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर से नई कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की है. यह गाइडलाइन इस बार तीन हफ्तों के लिए जारी की गई है. उत्तराखंड सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को लेकर बरती जा रही सख्ती और सावधानियों के मद्देनजर राज्य में कोरोना कर्फ्यू को तीन हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है.
दूसरे राज्यों से आने वाले और चारधाम यात्रियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं. किसी और राज्य से आने के बावजूद सैन्य बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड टेस्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी . प्रदेश सरकार ने कोविड 19 को लेकर नए सिरे से एसओपी जारी कर दी है.
इस बार दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और चार धाम यात्रियों के लिए कुछ ताजा नियम जारी करते हुए कहा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.
यानी अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो पहले इस पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज कर पास बनवा लें ताकि प्रवेश लेते समय आपको दिक्कत पेश न आए. इस आदेश के मुताबिक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 20 नवंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है.
देहरादून के डिस्टिक मजिस्ट्रेट आर राजेश कुमार ने इस तरह की एसओपी जारी करते हुए यह भी कहा कि कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.