देहरादून| प्रदेश शासन ने कोरोना को देखते हुए होली व अन्य त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की है. जिसमें होली सहित अन्य त्योहारों के आयोजनों में अधिकतम सौ लोग ही एक जगह एकत्र होंगे. शुक्रवार को शासन की ओर से जारी विस्तृत दिशा-निर्देश में लोगों को पानी वाली होली से यथासंभव बचने की सलाह भी दी गई है.
होली और आने वाले अन्य पर्वों में लोगों को अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी के नियम और मास्क का प्रयोग करने को कहा गया है. इसके साथ ही होली में गीले रंगों से परहेज करने को कहा गया है और सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग, तेज संगीत और लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग न करने को कहा गया है.
होलिका दहन
सौ से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे. कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही जमा हो सकते हैं. सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क पहनना होगा. गैरजरूरी भीड़ नहीं होनी चाहिए. 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, दस साल से कम उम्र के बच्चे, संक्रमित और गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को होली के कार्यक्रमों से दूर रहने की हिदायत दी गई है.
होली मिलन
इसमें भी सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. मिलन स्थल की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत का ही उपयोग होगा. आयोजकों की ओर से कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. जुखाम, बुखार से पीड़ित और बिना मास्क वालों शालीनता के साथ प्रवेश के लिए मना किया जाएगा.
इन बातों का भी रखें ध्यान
– कोई हुड़दंग नहीं. शालीनता के साथ होली मनाई जाएगी.
– सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना, तेज संगीत बजाना और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित.
– खाने-पीने की चीजों को बांटने से परहेज किया जाएगा. शीतल पेय आदि के लिए डिस्पोजल गिलास का प्रयोग किया जाएगा.
– डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी.
– पानी वाली होली से बचने की सलाह.
– होली में पानी, गीले रंग और गले मिलने आदि से बचने की हिदायत दी गई है. सूखे और जैविक रंगों का उपयोग करने को कहा गया है.
– संकरी और तंग गलियों में होली खेलने से बचा जाएगा .
– होली के साथ ही अन्य त्योहारों में भी शासन ने सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता की है और अधिकतम सौ लोग ही जमा हो सकेंगे.