जाति-धर्म से अलग विवाह करने वालों को उत्तराखंड सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि, ये है शर्त..

देहरादून| यूपी , हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में जहां लव जिहाद पर सख्त कानून बानने में लगे हैं वहीं, उत्तराखंड में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने दूसरे धर्म और जाति में शादी करने वाले जोड़ों को 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशी दे रही है.

उत्तराखंड सरकार ये नगद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ों को दे रही है जिनकी शादियां वैध रूप से पंजीकृत हैं, ये जानकारी राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने दी है.

बता दें कि पहले इस स्कीम के तहत विजातीय और दूसरे धर्म में शादी करने वाले लोगों को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी.

लेकिन 2014 में राज्य सरकार ने यूपी अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन नियमावली 1976 में संशोधन करके 10 हजार की रकम को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया.

साल 2000 में जब अलग उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो उत्तराखंड राज्य ने इस कानून को यूपी से लिया था.

प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह प्रोत्साहन राशि कानूनी रूप से पंजीकृत अंतरधार्मिक विवाह करने वाले सभी दंपत्तियों को दी जाती है.

अंतरधार्मिक विवाह किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर या देवस्थान में संपन्न होना चाहिए. 

उन्होंने बताया कि अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि पाने के लिए दंपत्ति में से पति या पत्नी किसी एक का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है.

एक स्कीम का फायदा उठाने के लिए शादी के एक साल के अंदर आवेदन देना पड़ता है.

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