उत्तराखंड की धामी सरकार ने कोरोना की एक और संशोधित गाइडलाइन जारी की

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने रविवार शाम को एक और नई गाइडलाइन जारी की है. राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने इस संशोधित गाइडलाइन को जारी किया.

कोविड 19 संक्रमण के चलते राजनीतिक दलों के सार्वजनिक स्थानों पर रैली, धरना-प्रदर्शन पर भी 22 जनवरी तक रोक रहेगी.

राजनीतिक दलों के किसी भवन में होने वाले कार्यक्रमों में सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा 300 लोगों तक, जो भी कम होगा वहीं मान्य होगा. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र और 12 वीं कक्षा तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को 22 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय किया है.

नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल केवल 50 फीसदी क्षमता के संचालित होंगे.

खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.

इसी प्रकार खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल हो सकते हैं. इसी प्रकार होटल,रेस्तरा, ढाबों में भी 50 प्रतिशत का मानक लागू होगा व होटालों के कांफ्रेंस हाल, स्पा, जिम का भी 50 प्रतिशत क्षमता में प्रयोग किया जा सकेगा.

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