देहरादून: धामी कैबिनेट ने पुनर्वासित बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से हटाया ‘पूर्वी पाकिस्तान’, पढ़े अन्य फैसले

उत्तराखंड में अगले साल विधान सभा चुनाव होने है. इन सबको देखते हुए राज्य की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. सोमवार को एक तरफ उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले करीब आठ लाख व्यक्तियों को राहत देते हुए 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट ने राज्य में पुनर्वासित बंगाली समुदाय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक, धामी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले में पुनर्वासित बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तान’ शब्द को हटाने का फैसला किया है. अब इसके स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का अंकन किया जाएगा. यही नहीं, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए 5300 करोड़ के अनुपूरक बजट को हरी झंडी दिखाने के साथ कई अन्‍य अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए. इनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. उत्तराखंड कैबिनेट ने इन ऐजेंड़ों पर लगाई मुहर
  • उत्तराखंड कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद में बढ़ाने का निर्णय किया है. अब चार हजार रुपये मासिक यानी सालाना 48 हजार या इससे नीचे आमदनी वाली विधवा महिलाओं को बेटियों की शादी के लिए मदद मिल सकेगी. इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की विधवा महिलाओं के लिए 15976 रुपये, शहरी क्षेत्र में 21206 रुपये और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए 12 हजार रुपये सालाना आमदनी की व्यवस्था रखी गई थी.
  • कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालयों में 2017 से 2019 के बीच रखे गए नितांत अस्थायी व्यवस्था पर रखे गए शिक्षकों का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया गया है.
  • डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है.
  • बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के गठन पर सहमति के साथ नौ सरकारी कार्यालयों के 22 भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है.
  • राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने को स्वीकृति दी गई है.
  • 2021-22 में राज्य में शराब की 25 दुकानें नहीं बिकी थी उनका अधिभार 50 फीसदी करने को मंजूरी.
  • कोविड-19 के कारण परिवहन निगम की माली हालत को देखते हुए 16.17 करोड़ की राशि रोडवेज को देने को स्वीकृति दी गई है.
  • वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए हल्द्वानी में वाणिज्यिक न्यायालय के गठन पर मुहर लगी है.
  • कैबिनेट में हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नया नामकरण महाराजा अग्रसेन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय करने को मंजूरी दी गई है.
  • सिंचाई विभाग में मेट को समूह गौ सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया है.
  • फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट उधम सिंह नगर में लगाने का 200 मेगावाट का फैसला वापस लिया गया है, लेकिन मत्स्य पालन होगा.
  • उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी वैयक्तिक सहायक मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति मिली है.
  • धामी कैबिनेट में जोशीमठ में बनने वाले 2.70 एमएलडी एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई है.

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