उतराखंड कैबिनेट ने दी यूसीसी की नियमावली को मंजूरी, प्रदेश में जल्द होगा लागू

सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता( यूसीसी) की नियमावली को मंजूरी दे दी है. अब इसे जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकेगा.

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया. इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. सीएम धामी ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था.

तब से हम इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश सबसे पहले यूसीसी लागू करेगा. सब तैयारियां पूरी हो गई हैं. जल्द हम इसे लागू करेंगे.

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा. फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी. इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है. मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे.

उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे. सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आएगी. मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों को परख सकेंगी.

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