- 1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा. यूपी की राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी. वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा.
- प्रदेश के सभा बाज़ार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे.
- सभी फ़्रटलाइन सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे.
- माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे.
- सभी धार्मिक स्थलों में पांच से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे.
- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे.
- सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी. प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी.
- स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे.
- रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी.
- सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो.
- अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी.
- समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी.
Uttar Pradesh govt announces economic activities in zones with less than 600 active cases from June 1 (7am to 7pm).
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 30, 2021
The curfew will, however, continue to persist during the weekend: Chief Secretary pic.twitter.com/RLS11o4lLS