नैनीताल हाईकोर्ट से यूपी सरकार को दिया बड़ा झटका, उत्तराखंड रोडवेज को 27.63 करोड़ रुपए देने का आदेश

नैनीताल| नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को परिसंपतियों के बंटवारे से संबंधित 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश दिया.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने कहा कि चार सप्ताह के भीतर यह धनराशि हस्तांतरित कर ली जाए. अदालत ने यह भी कहा कि परिसम्पतियों के बाजार मूल्य को लेकर सुनवाई बाद में होगी.

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से वेतन और अन्य देयकों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवहन निगम और प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. अपनी याचिका में रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से अपना पुराना पैसा वापस नहीं ले पा रही है. इसके कारण निगम प्रबंधन भी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते आदि नहीं दे पा रहा है.

मुख्य समाचार

CT 2025: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई धूल-6 विकेट से हराया, कोहली का शतक

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को...

मध्य प्रदेश: पीएम मोदी ने छतरपुर में रखी बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के...

राष्ट्रीय खेलों पर देश ने सुनी पीएम के ’मन की बात’

रविवार को 38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और...

Topics

More

    CT 2025: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई धूल-6 विकेट से हराया, कोहली का शतक

    चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को...

    राष्ट्रीय खेलों पर देश ने सुनी पीएम के ’मन की बात’

    रविवार को 38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और...

    Related Articles