सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कंचा गचिबोवली क्षेत्र में 400 एकड़ हरित क्षेत्र की कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल सभी वृक्षों की कटाई और खुदाई गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है, और इस मुद्दे पर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा है।
यह मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में इस क्षेत्र को आईटी पार्क के विकास के लिए नीलामी करने की योजना बनाई। इस निर्णय के खिलाफ हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और नागरिक समाज ने विरोध प्रदर्शन किए। कोर्ट ने पाया कि इस क्षेत्र में कई वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और बिना उचित अनुमति के वृक्षों की कटाई की गई है।
राज्य सरकार ने दावा किया कि अधिकांश कटाई के लिए आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त की गई थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि पर्यावरण की रक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।