नैनीताल| उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी ज़िलों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मौजूद व्यवस्थाओं पर नज़र रखने के लिए ज़िला निगरानी कमेटी गठन कर दिया है.
हर ज़िले में डीएम इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी इसमें बतौर सदस्य मौजूद रहेंगे.
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि एसडीएम रेंक से नीचे का कोई अधिकारी कमेटी में न हो और कमेटी में सदस्य के रूप में एक्सपर्ट्स को रखा जाए.
हाईकोर्ट ने कमेटी को आदेश दिया है कि वह हर अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर, स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं का जायजा ले और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कमेटी याचिकाकर्ताओं के संपर्क में रहे और वीडियो कांफ्रेस के ज़रिए परामर्श ले. कोर्ट ने कहा कि इस शनिवार को कमेटी की बैठक करनी होगी.
बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व शिव भट्ट ने जनहित याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से कोविड सेंटरों और अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार की मांग की थी.
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने पिछली तारीख को हर बुधवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपने सुझाव कोर्ट के सामने रखें.इस पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने 9 सुझाव रखे थे.