उत्तराखंड में चुनाव प्रचार को लेकर तय हुआ समय, अब इतने बजे तक हो सकेगा चुनावी प्रचार

देहरादून| उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए शासन ने कोरोना की नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसमें चुनाव प्रचार को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अब राजनीतिक दल/ प्रत्याशी सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे.

राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ तथा आउटडोर मीटिंग में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी.

जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा. जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा.

आयोजकों द्वारा रैली / बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा. उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

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