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सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
सरकार ने कहा कि प्लेट, कप, स्ट्रॉ, ट्रे, पॉलीस्टाइनिन जैसी पहचान की गई सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई, 2022 से रोक लगाई जाएगी.
सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए नियम जारी किया है जिसके तहत उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तिथि जारी की है.
1 जुलाई 2022 से ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
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