सीएम रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सीबीआई जांच पर लगी रोक

सीएम रावत को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश पर स्टे लगा दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की समीक्षा करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीएम रावत पर एक पत्रकार द्वारा लगाए गए घूसखोरी के आरोपों की जांच के आदेश दिया है. कोर्ट ने सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए थे.

पत्रकार ने आरोप लगाए है कि 2016 में जब रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रान्सफर कराये थे.

इस आदेश के बाद विपक्ष ने सीएम रावत से इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया था. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और गुरुवार को उन्हें राहत मिल गई है.

मुख्य समाचार

जयपुर बम धमाके पर आया फैसला, चारों आरोपियों को आजीवन कारावास

जयपुर बम धमाके से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट...

देश में 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना...

उत्तर प्रदेश: वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी पहनने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वक्फ संशोधन विधेयक...

विज्ञापन

Topics

    More

    देश में 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

    वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना...

    Related Articles