योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत मिली है. पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी.

वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाई कोर्ट के फैसले से सामान्‍य प्रशासनिक प्रक्रिया में दिक्‍कतें पेश आएंगी.

वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए. हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया है.


मुख्य समाचार

अल्मोड़ा: सीएम धामी ने किया चैत्राष्टमी मेले का शुभारंभ, 5 लाख रुपये देने की घोषणा की

अल्मोड़ा| शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया...

‘Empuraan’ के निर्माता की कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का छापा, ₹1000 करोड़ के FEMA उल्लंघन का आरोप

नई दिल्ली। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की अपकमिंग फिल्म 'Empuraan'...

कैबिनेट की मंजूरी: वित्त वर्ष 2024-29 तक लागू होगा ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2’

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'वाइब्रेंट विलेजेज...

Topics

More

    अल्मोड़ा: सीएम धामी ने किया चैत्राष्टमी मेले का शुभारंभ, 5 लाख रुपये देने की घोषणा की

    अल्मोड़ा| शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया...

    कैबिनेट की मंजूरी: वित्त वर्ष 2024-29 तक लागू होगा ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2’

    नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'वाइब्रेंट विलेजेज...

    PM मोदी की 21 सूत्रीय कार्ययोजना से मजबूत होंगे BIMSTEC संबंध, UPI और IT सेक्टर पर ज़ोर

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को...

    Related Articles