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परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट जाने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपने आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया.

कोर्ट ने सवाल किया कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. शीर्ष अदालत ने सिंह से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है.मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करेंगे.

सिंह ने देशमुख के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. सिंह ने प्रशासनिक अधिकारी रश्मि शुक्ला की उस रिपोर्ट की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग है जिस रिपोर्ट में शुक्ला ने कथित रूप से ट्रांसफर एवं पोस्टिंग्स में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है. साथ ही सिंह ने देशमुख के मुंबई स्थित आवास की सीसीटीव फुटेज निकालने की मांग की है ताकि उनके आरोपों की सत्यता की जांच हो सके.

मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से तबादला होने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है. इस पत्र में सिंह ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख ने फरवरी के मध्य में सचिन वाजे सहित अन्य पुलिसकर्मियों से मिले और उनसे प्रत्येक महीने 100 करोड़ रुपए जुटाने का टार्गेट दिया.

सिंह के मुताबिक देशमुख ने कहा कि इसमें से 50 से 60 करोड़ रुपए मुंबई के बार एवं होटलों से जुटाए जा सकते हैं. हालांकि, सिंह के इन आरोपों को देशमुख ने खारिज किया है और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है.

अपनी अर्जी में सिंह ने अपने तबादले पर रोक लगाने की भी मांग की है. बता दें कि गत 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो मिली थी. इस एसयूपी में विस्फोटक सामग्री जिलेटिन की 20 छड़ें मिलीं.मामले की जांच एनआईए कर रही है. इस बीच, सिंह का तबादला डीजी होमगार्ड के रूप में कर दिया गया है.एंटीलिया और सिंह के आरोपों पर भाजपा हमलावर है. वह देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है.

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