कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहते हैं कोर्ट ने सरकार-किसान और अन्य स्टेकहोल्डर्स की कमेटी बनाने को कहा है, चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना चाहिए, ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बनाकर चर्चा हो.
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से गतिरोध सुलझाने के लिए एक कमिटी बनाने को कहा है. इसमें भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी.
दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कानून की पढ़ाई करने वाले ऋषभ शर्मा ने दायर की है. इस याचिका में दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि इस तरह लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. याचिका में आगे कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं. इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है.