नई दिल्ली| मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर मौजूदा अकादमिक वर्ष में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सीबीएसई छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है.
मंगलवार को जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की बेंच ने एनजीओ ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.
पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है? आप सरकार के पास जाएं.’