पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन शोषण का मामला बंद

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस और मौजूदा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन शोषण की साजिश का मामला बंद कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने कहा की बहुत दिन गुजर जाने की वजह से केस बंद किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस ए के पटनायक कमिटी को साजिश पर जांच करने को कहा था. कमिटी ने कहा कि उसने यौन शोषण के मामले की जांच नही की है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गोगोई को इसमें पहले ही क्लीन चिट दे दी थी.

अदालत ने कहा कि जहां तक साजिश का सवाल है उससे इंकार नही किया जा सकता क्योंकि जस्टिस गोगोई ने असम में एनआरसी समेत कई मुश्किल फैसले लिए थे उससे कुछ लोग खुश नही थे. इसलिए उनको बदनाम करने की एक कोशिश हो सकती है. इसके लिए आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है. हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बंद कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ए. के. पटनायक पैनल, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोगोई को फंसाने की साजिश की जांच करने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सका. अदालत ने कहा कि दो साल गुजर चुके हैं और गोगोई को फंसाने के षड्यंत्र की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत ही कम रह गयी है.

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