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लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब-‘कौन हैं आरोपी, गिरफ्तार हुए या नहीं’

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को यह बताने का निर्देश दिया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी कौन हैं और उन्हें अबतक गिरफ्तार किया गया है या नहीं?

इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी. प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को इस बारे में स्थिति रिपोर्ट में जानकारी देने का निर्देश दिया.

वकील ने पीठ से कहा कि घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और राज्य मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा. शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है.

लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे.

इससे पहले, दोपहर में शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह उन दोनों वकीलों का पक्ष जानना चाहती है जिन्होंने लखीमपुर खीरी घटना में सीबीआई को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया था.

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